नए कानून को लेकर आजमगढ़ DM की समीक्षा
फूलपुर एक्सप्रेस ….
आजमगढ़ : जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने समस्त उप जिला अधिकारियों एवं समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री जी से संदर्भित शिकायतों का शत प्रतिशत तत्काल गुणवत्तायुक्त निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता पुनःशिकायत ना करें। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से संदर्भित आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही शिकायतों के निस्तारण में बरती गई तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर स्वयं करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि निस्तारित की गई शिकायतों के असंतुष्ट फीडबैक को देखकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को अवगत कराएं कि क्यों शिकायतकर्ता असंतुष्ट है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता से बात कर मौके पर दोनों पक्ष को बुलाकर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिस गांव से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसको चिन्हित कर प्रतिदिन शिकायतों की विवेचना संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने जाने वाले संदर्भ उप जिला अधिकारी स्वयं देखें तथा दोनों पक्षकारों का बयान लेकर राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों एवं समस्त तहसीलदारों के साथ आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिया कि आरसीसीएमएस पोर्टल पर लंबित धारा 34 एवं धारा 67, धारा 24 धारा,116 के वादों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी वाद की पेंडेंसी 3 माह से अधिक ना रहे। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार मौके पर जाएं तथा कोर्ट लगाकर दोनों पक्ष को बुलाकर सुने तथा तत्काल आदेश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 80 के वादों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 45 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत निर्विवाद वरासत को अभियान चलाकर पूर्ण किया जाए । उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता की वेबसाइट पर लंबित वादों का निस्तारण भी निर्धारित समय के अंदर सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया कि लोकवाणी एवं जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आवेदनों को निर्धारित समय के अंदर निस्तारित करें।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना, आरटीके, राजस्व ग्राम खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटा में खतौनी पुनरीक्षण पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण आदि कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा तथा समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
