नए कानून को लेकर कोतवाली में लगी पाठशाला; DIG, SP, DM ने बताई बारीकियां

एक जुलाई से बदले कानून के नए नियम

फूलपुर एक्सप्रेस….

आजमगढ़। कोतवाली में एक जुलाई से बदले कानून को लेकर कानून की पाठशाला लगाकर नए नियमों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। जिले के आला अधिकारियों ने लोगों को बताया कि तीन नए कानून लागू होने से कई सारे नियम बदल जाएंगे। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई कानूनी बदलाव भी हुए है। जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग नियम, सिम कार्ड लेने के नियमों में बदलाव और फ्यूल प्राइस में संभावित वृद्धि जैसे कई नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा, कई और नियमों में बदलाव होंगे।

नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियो ग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस कार्यक्रम में डीआईजी वैभव कृष्णा, एसपी हेमराज मीणा और जिले के डीएम विशाल भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने चौक से तकिया तक फूट पेट्रोलिंग भी किया।

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