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कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण हेतु आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

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आजमगढ़ । निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति एवं जनपद के समस्त कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम “एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट, आजमगढ़” एवं कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, आजमगढ़ के संयुक्त समन्वय से संपन्न हुआ।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य समितियों को अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर उन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु सक्षम बनाना रहा।

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