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उत्तर प्रदेश

वक्फ सम्पत्तियों को उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में विधिवत पंजीकृत तथा मैपिंग कराने हेतु 15 दिन के अन्दर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में वक्फ सम्पत्ति को वामसी पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश। 

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