विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की नहीं मिली अनुमति
आजमगढ़। वर्ष 2022 में हुई जहरीली शराब कांड में आरोपी बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।
फतेहगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। फूलपुर विधायक रमाकांत यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि विधान परिषद चुनाव के लिए 21 मार्च को उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाए। एडीजीसी दीपक मिश्र ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में बंद जन प्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने गुरुवार को रमाकांत यादव की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
अपने बयान से पलट गई महिला गवाह
आजमगढ़ जिले में हुए इस जहरीली शराब कांड में महिला गवाह माधुरी को न्यायालय में पेश किया गया माधुरी अपने पूर्व के बयान से मुकर गई। इससे पूर्व इस मामले में माधुरी की मां भी अपने बयान से पलट गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ जेल में बंद है।
