पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल…..
आजमगढ़। सरायमीर थाने में भ्रामक FIR दर्ज करवाने वाले युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। युवक ने 24 जनवरी 2024 को अपने भाई पर गोली मारने को लेकर तीन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने इसकी विचेचना शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली। पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य गलत हैं और रंजिशवश यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।पुलिस के अनुसार ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के श्रीकान्त यादव पुत्र हनुमान यादव ने स्थानीय थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि समय 6.30 बजे मेरा छोटा भाई अरविन्द ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी लेने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान जमीनी रंजीश के कारण रजनीकान्त पुत्र पुलावन, रामाश्रय पुत्र बीरबल, रमेश पुत्र बीरबल निरज पुत्र छोटेलाल ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बगीचे में मेरे भाई को दोड़ा लिया।
रजनीकान्त ने हाथ में लिए कट्टे से गोली मार दिया जिससे मेरे भाई के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार धारा 307/506/34 एक्ट बनाम रामाश्रय आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचक उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार ने बताया कि विवेचना के दौराने मेडिकल रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट, बयान डाक्टर व परीस्थिति अन्य साक्ष्य तथा अन्य गवाहों के आधार पर मालूम हुआ कि वादी मुकदमा व उसके भाई अरविन्द यादव द्वारा एक योजना के तहत भ्रामक कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था। पुलिस ने जिसपर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 आईपीएस को हटते हुए धारा 195 एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।
