5 साल बाद आई फैसले की घड़ी..पति की गला रेतकर हत्या करने वाली पत्नि को अदालत ने सुनाई उम्रकेद की सजा

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उत्तर प्रदेश: हरदोई मे पति कमलेश की गला काटकर हत्या किये जाने के मामले मे अदालत ने क़ातिल पत्नि गीता को उम्रकेद की सजा सुनाई हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि मझिला थानाक्षेत्र के रेउरी गांंव के मजरा टीकमपुरवा निवासी बालादीन ने 10 जून 2018 को मझिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका बड़ा पुत्र कमलेश (42) गांव में ही अपनी पत्नी गीता के साथ अलग मकान में रहता था। 10 जून 2018 को दिन में करीब डेढ़ बजे गीता ने घरेलू विवाद के चलते कमलेश की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला जज राज कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी कर गीता को पति की हत्या में दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

पति की हत्या करने वाली गीता को पुलिस ने घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। 82 तारीखों में सुनवाई के साथ ही मामले में फैसला आ गया। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। पुलिस ने वर्ष 2018 में घटना में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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