आजमगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देश पर जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 09.09.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री सन्तोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 21.08.2023 को अपरान्ह 01:30 बजे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने के निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है दिनांक 09 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है। बैंक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित बैंको के वादों में अवार्ड जारी कर, उसकी प्रमाणित सूची विवरण सहित लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री धनंजय कुमार मिश्रा ने बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने यहाँ निस्तारित होने वाले अधिक से अधिक चिन्हित वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि चिन्हित वादों की सूची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
