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किसानों को गुणवत्तायुक्त उपलब्ध कराने हेतु जनपद की खाद एवं बीज की दुकानों में छापेमारी

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आजमगढ़ : डॉ देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव (कृषि) उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा जिला कृषि अधिकारी डॉ गगन दीप सिंह की अध्यक्षता में जनपद में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु जनपद की खाद एवं बीज की दुकानों में छापेमारी की कार्यवाही कराई गई।

छापेमारी के दौरान 6 दुकानों से खाद के कुल 10 नमूने एकत्र 

1. बरनवाल एंड कंपनी, लालगंज, डीएपी
2. गौतम फर्टिलाइजर एजेंसी, मसीरपुर, 1 डीएपी, 1 एपीएस
3. कमलेश एंड ब्रदर्स, कंजहित, 1 डीएपी
4.अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी, कंजाहित, 1डीएपी
5. सिंह एजेंसी, भीरा, 1डीएपी 1एपीएस
6.अतुल फर्टिलाइजर, फूलपुर, 1एपीएस, 1डीएपी

जनपद के सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है रू0 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है रू0 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी है। किसान किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 8527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720, 9453072429, 7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। किसानों को सूचित किया गया कि खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। पूसा वैज्ञानिकों के अनुसार किसान यूरिया एवं डीएपी की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले। जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले, यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है, तो उसको नियमानुसार बिक्री करते हुए खारिज कर दें तथा प्रतिदिन स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर तथा रेट बोर्ड को भरते रहें, अपडेट करते रहें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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