आजमगढ़: प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2023 को बढ़ाते हुए अब फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त 2023 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। खरीफ 2023 अन्तर्गत किसान भाई दिनांक 10 अगस्त 2023 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। खरीफ 2023 की अधिसूचित फसले यथा-धान, मक्का एवं अरहर है। फसल बीमा कराने के मुख्य लाभ यथा फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्यावस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगो, कृमियों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव (धान फसल को छोड़ कर), बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखने हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से हुये नुकसान की जोखिम को कवर किया जाता है। गतवर्ष योजनान्तर्गत कुल 25807 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया था, जिसमें कुल 3152 कृषकों को रू0 92.55 लाख की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा सीधे कृषकों के बैंक खातों भेजी गयी। वर्तमान समय में इस योजना को ऐच्छिक कर दिया गया है। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण के साथ अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। उन्होने बताया कि धान की फसल के लिए बीमित धनराशि 74100 व प्रीमियम की धनराशि 1482 रू0 प्रति हे0, मक्का की फसल के लिए बीमित धनराशि 36000 रू0 व प्रीमियम की धनराशि 720 प्रति हे0 तथा अरहर की फसल के लिए बीमित धनराशि 83000 रू0 व प्रीमियम की धनराशि 1660 रू0 प्रति हे0 है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 18008896868/ 18002091111 जारी किया गया है, ताकि कृषक भाई योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर उक्त टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सके।
