रघुनंदन ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी सहायक शिक्षक बहाली में संगीत विषय के अभ्यर्थी का ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है।

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जिससे संगीत शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

सहरसा7बिहार: स्थानीय जिला कलाकार संघ के संरक्षक सह मीडिया प्रभारी मुकेश मिलन ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसमें सिर्फ एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। जबकि वर्ष 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई थी। ऐसे में संगीत विषय के अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित दिख रहे थे। जिसको देखते हुए रघुनंदन ठाकुर सहित अन्य संगीत शिक्षक अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें हुई सुनवाई के बाद गुरुवार को उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए आयोग को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरह से संगीत अभ्यर्थियों का भी आवेदन लेने का आदेश दिया है। साथ ही पूरी परीक्षा व्यवस्था को तीन महीने के अंदर परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य है। लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद इतने अल्प समय में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना , जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात के साथ आवेदन की तैयारी करना कठिन है।

बीपीएससी द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश के तहत सिस्टम को अपडेट नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्थी हताश और निराश हो रहे है। ऐसे में जिला कलाकार ने बीपीएससी एवं सरकार से आवेदन की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाने की गुहार लगाया है। ताकि संगीत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।

 

बिहार वरिष्ठ पत्रकार चेतन सिंह

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