



अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दावे को किया खारिज
( ब्यूरो चीफ / चेतन सिंह ) पतरघट सहरसा। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर पंचायत के मुखिया जीवनलता देवी को राज्य निर्वाचन आयोग ने पदमुक्त करने का आदेश जारी किया है।राज्य निर्वाचन आयोग ने जाति संबंधित गलत जानकारी देने के जीवनलता देवी को आरोप में पदमुक्त किया है।ज्ञात हो कि किशनपुर पंचायत के मुखिया जीवनलता देवी द्वारा गलत जाति प्रमाणपत्र दाखिल कर अपनी नामांकन दाखिल किए थे जिनके बाद मुखिया पद निर्वाचित हुए।गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर मुखिया पद पर निर्वाचित होने के आरोप मैं निकटतम प्रतिद्वंद्वी सोनी देवी ने राज्य आयोग बिहार में वाद संख्या 49/2022 दायर किया था।निकटतम प्रतिद्वंदी सोनी कुमारी पति मनोज कुमार ने मुखिया जीवनलता देवी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने में प्रस्तुत किए गए जाति प्रमाणपत्र को गलत साबित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार का दरवाजा खटखटाया था।इस संबंध में 17 दिसंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि आयोग द्वारा यह पाया गया कि यह वाद मुखिया जीवनलता देवी पिछड़ा वर्ग अनुसूची -02 का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची निर्वाचन-01 हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 135 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत राज किशनपुर प्रखंड पतरघट जिला सहरसा के मुखिया पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।गलत जाती के आधार पर जीवनलता देवी द्वारा चन्द्रवंशी (कहार,कमकर) जाति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावे को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है।राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पारित आदेश के मुताबिक,उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि जीवनलता देवी की जाति चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) जाति के आधार पर आरक्षण के दावे को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटी (निदेशालय) द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि जीवनलता देवी बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत राज किशनपुर,प्रखंड पतरघट के मुखिया के लिए निर्वाचन में भाग लिया।इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-135 के तहत अहर्ता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (मुखिया) पर निर्वाचन नियमानुकूल नहीं है।बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-135 सह पठित धारा -136(2) के तहत प्रदत्त शक्तिय के अधीन जीवनलता देवी को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखंड पतरघट के मुखिया के पद से पदमुक्त किया जाता है।इस आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत राज किशनपुर का मुखिया पद रिक्त समझा जाएगा।नियमानुसार इस पद पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।
