बाहुबली दबंग लोगों से पीड़ित है महिला का परिवार…..
फूलपुर एक्सप्रेस
आजमगढ़। जमीनी विवाद के बीच कहां सुनवा फोन पर धमकी देने के बाद अज्ञात हमलावरों ने चलाई महिला पर गोली, इस मामले में जहां फूलपुर कोतवाली पुलिस जांच में झूठी है तो वही हमलावरों की शिकार महिला पहुंची एसपी दरबार ग्रा० चितरावल, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ निवासिनी प्रार्थिनी रीमा प्रजापति पत्नी प्रमोद प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को पूरे मामले की जानकारी देते हुए हुए प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पति प्रमोद बनाम सिरताज मु0नं0 55/2011 ग्राम नयायालय फूलपुर आजमगढ़ में विचाराधीन है जिसकी नियत तिथि 23.07.2024 थी। प्रार्थिनी को असहाय व कमजोर समझकर प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। विपक्षी सिरताज यादव पुत्र पल्टू से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गयी थी जिसके विरोध में दिनांक 23.07.2024 को रात्रि 08:30 बजे के करीब उसके घर के दरवाजे पर चढ़कर अज्ञात बदमाशों द्वारा मां-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर अवैध असलहा से गोली चलाई गयी परन्तु गोली लक्ष्य से भटकने के कारण मैं बाल-बाल बच गयी। मैने शोर मचाया हमलावर भाग गये। जिसकी सूचना थाना, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक फूलपुर को दिया गया लेकिन अभी तक हमलावरों के प्रति कोई कार्यवाही नही हो पायी। साथ ही दिनांक 26.07.2024 समय 08:56 बजे सुबह मेरे मोबाइल ******0393 पर मो0 नं0 *****12588 से फोन आया और फोन पर मुझे धमकी दिया गया कि दो घण्टे में तुम्हे गोली मार दूंगा जिसका नम्बर सर्च करने पर उपेन्द्र यादव बता रहा है। प्रार्थिनी की दिनचर्या पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, मेरे ऊपर जानमाल का खतरा बना हुआ है कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। यह सब वारदात सिरताज यादव पुत्र पल्टू नि०ग्रा० कलवारी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा करवाया जा रहा है।
प्रार्थिनी के पुश्तैनी जमीन को एक दशक पूर्व निवर्तमान बाहुबली सांसद-विधायक रमाकान्त यादव द्वारा जबरियन व कूटरचित तरीके से मेरे पति से लिखवा लिया गया जबकि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की कोशिश की जाने लगी तब चोरी का आरोप लगाकर मेरे पति को सांसद व उनके गुर्गे द्वारा मारा पीटा गया एवं शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित भी किया गया जिससे अस्वस्थ्य होकर सांसद रमाकान्त यादव से छिप रहे थे इसी बीच रमाकान्त यादव के रिश्तेदार व गुर्गे फूलपुर कोतवाली व निजामाबाद क्षेत्र में स्थित जमीन को जो मेरे पति द्वारा बैनामा सुदा जमीन ली गयी जिस पर हम परिवार सहित मकान बनवाकर निवास कर रहे हैं।उक्त जमीन को हथियाने की गरज से उन्हे रमाकान्त यादव का भय दिखाकर जमीन का बिना कोई मोल दिये बैनामा करवा लिया गया। जमीन में निर्माण कराया गया मकान बैंक ऋण के अधीन था उसका मूल कागजात में बन्धक के रूप मे बैंक में रखा गया था । जब इसकी जानकारी बैनामे के कुछ दिनों बाद हम प्रार्थिनी को हुई तब उक्त जमीन के क्रय-विक्रय पर आपत्ति दाखिल कर दिया गया जो सक्षम न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थिनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। साथ ही उक्त बैनामें के मनसूखी के लिए माननीय दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में मु0नं0 55/2011 दाखिल किया गया था। वर्तमान समय में ग्राम न्यायालय तहसील फूलपुर में लम्बित है जिसकी अग्रिम तिथि 06.08.2024 है। ऐसी दशा में विपक्षियों के प्रति कानूनी कार्यवाही होना न्यायहित में अति आवश्यक है।