औषधि निरीक्षक की जाँच के बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी का फैसला, क्रय-विक्रय पर लगी पाबंदी
आजमगढ़, 13 नवम्बर। जनपद आजमगढ़ में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर मानकों का पालन न करने के आरोप में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल ने जिले के सात (07) मेडिकल हॉल/ट्रेडर्स के क्रय-विक्रय को निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जाँच के दौरान इन प्रतिष्ठानों पर गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके आधार पर यह निलंबन किया गया है।
निलंबित प्रतिष्ठान और अवधि:
| क्र. सं. | प्रतिष्ठान का नाम और स्थान | निलंबन की अवधि |
| 1. | मेसर्स राज सरस्वती मेडिकल हाल, भैरव जी मंदिर, उसुरकुन्धवा महाराजगंज | अग्रिम आदेश तक |
| 2. | मेसर्स पूर्वांचल ट्रेडर्स, खरेवां मोड़, सरायमीर | अग्रिम आदेश तक |
| 3. | मेसर्स नयन मेडिकल स्टोर, महाराजगंज | 15 दिन के लिए |
| 4. | मेसर्स सौम्या मेडिकल हाल, भंवरनाथ तहबरपुर रोड, अवती, किसुनदासपुर | 7 दिन के लिए |
| 5. | मेसर्स देवांक मेडिकल हाल, आकाशदीप होटल के सामने, जमीन सिधारी | 7 दिन के लिए |
| 6. | मेसर्स अनाया मेडिकल हाल, नैपुरा नसिरूद्दीनपुर | 5 दिन के लिए |
| 7. | मेसर्स जनता मेडिकल हाल, जीयनपुर | 5 दिन के लिए |
दो प्रतिष्ठानों पर सबसे सख्त कार्रवाई
इस कार्रवाई में, मेसर्स राज सरस्वती मेडिकल हाल और मेसर्स पूर्वांचल ट्रेडर्स पर अग्रिम आदेश तक के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है, जो यह दर्शाता है कि इन प्रतिष्ठानों पर पाई गई अनियमितताएं अधिक गंभीर प्रकृति की थीं। अन्य प्रतिष्ठानों को 5, 7 और 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
Author: PhoolpurExpressNews
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