आजमगढ़, 10 सितंबर: आजमगढ़ में 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के जरिए लंबित मुकदमों का निपटारा करना है. इस आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए, आज जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश पाण्डेय ने एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
लोक अदालत का उद्देश्य और लाभ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अंकित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य मामलों को बिना किसी हार-जीत के सुलझाना है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निम्नलिखित तरह के मामलों का निपटारा किया जा सकता है:
- मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले
- दीवानी और वैवाहिक वाद
- आपराधिक शमनीय (समझौता योग्य) वाद
- एनआई एक्ट (चेक बाउंस) और विद्युत अधिनियम से जुड़े मामले
- बैंक ऋण संबंधी वाद
- राजस्व और चकबंदी से जुड़े मामले
सचिव ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित किए गए मामलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है.
प्रचार-प्रसार और अपील
प्रचार वाहन जनपद न्यायालय से होते हुए कलेक्ट्रेट, तहसील सदर, विकास भवन, नगर पालिका और बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों से गुजरेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा सके.
इस अवसर पर, लोक अदालत के नोडल अधिकारी संतोष कुमार यादव ने भी आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने सभी वादकारियों से अपील की कि वे अपने मुकदमों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं. इस कार्यक्रम में जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
