आजमगढ़ में मिलावटखोरी करने वाले 104 खाद्य कारोबारियों पर लगाया गया जुर्माना

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आजमगढ़, उत्तरप्रदेश: आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में जिले की खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

अपर जिलाधिकारी ने सभी सदस्यों का परिचय लिया और अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र से विभाग की कार्ययोजना और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा।

अभिहित अधिकारी ने बैठक में बताया कि:

नमूना संग्रह और गुणवत्ता: विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 216 नमूने एकत्र किए, जिनमें से 47% नमूने जांच में फेल पाए गए। यह दर्शाता है कि विभाग ने गुणवत्तापूर्ण नमूना संग्रह पर विशेष ध्यान दिया है।

अर्थदंड और सजा: मिलावटखोरी करने वाले 104 खाद्य कारोबारियों पर ₹21,46,000 का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, एक कारोबारी को छह महीने की जेल और ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई पर बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

‘ईट राइट इंडिया’ पहल: ‘ईट राइट इंडिया’ पहल के तहत, 76 कारोबारियों को 3 से 5 स्टार की हाइजीन रेटिंग मिली है। यह रेटिंग बाहरी ऑडिट एजेंसियों द्वारा दी गई थी, जो खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए एक सराहनीय कदम है।

प्रशिक्षण और जागरूकता: विभाग ने 254 खाद्य कारोबारियों को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर फॉस्टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अपर जिलाधिकारी ने विभाग को निर्देश दिया कि वे जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें, ताकि कारोबारी अनजाने में होने वाली गलतियों को सुधार सकें।

एडीएम प्रशासन ने विभाग की सराहना करते हुए कहा कि वे आगे भी इसी तरह काम करते रहें और जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करें।

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