बिहार में नए वोटर कार्ड होंगे जारी, बीएलओ को देनी होगी नई तस्वीर

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चुनाव आयोग का विशेष पुनरीक्षण अभियान

  • 1 सितंबर तक देनी होगी नई तस्वीर
  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार का भी मौका
  • ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध
  • लक्ष्य: सटीक और अद्यतन मतदाता सूची

पटना, बिहार: भारत निर्वाचन आयोग (EC) के निर्देश पर, बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश के सभी पात्र मतदाताओं को अब नए वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें अपनी नई तस्वीर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को उपलब्ध करानी होगी।

चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

1 सितंबर तक का समय

सभी मतदाताओं को 1 सितंबर, 2025 तक अपनी नई और स्पष्ट तस्वीर अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करानी होगी। यह तस्वीर नए जारी होने वाले वोटर आईडी कार्ड पर लगाई जाएगी। पुरानी या अस्पष्ट तस्वीरों को बदलने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार का भी मौका

जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है, वे भी 1 सितंबर, 2025 तक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन, जैसे नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए भी इसी तारीख तक आवेदन किया जा सकता है।

नागरिक अपनी सुविधा के लिए चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल   (https://voters.eci.gov.in/)  पर जाकर ऑनलाइन भी अपना नाम जांच सकते हैं और आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं।

यह पूरी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि आगामी चुनावों के लिए एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची तैयार हो सके और सभी पात्र मतदाताओं को उनका नया और सही फोटोयुक्त पहचान पत्र मिल सके।

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