लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024……
Phoolpur express
आजमगढ़ ।19 मार्च– लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र को समझ लें एवं देख लें, वहां की सुविधाओं की जांच कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें, जो लोगों को मतदान करने से प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर वलनरेबल बूथ, वलनरेबल पॉकेट और क्रिटिकल बूथ का चयन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया नामांकन की तिथि की समाप्ति तक चलती रहेगी एवं परिवर्तन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में प्राप्त सूचना के आधार पर एसी वाइज वलनरेबल पॉकेट का चिन्हीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जो वनरेबिलिटी है, उसे निर्वाचन की तिथि से पहले समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि जो भी कारक हैं, जिनके कारण कोई मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रह जाता है, उस कारक को मतदान के दिनांक से पहले हटा देना है, यह दायित्व संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों का होता है कि ऐसे तत्व जो डरा, धमकाते हैं या कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रमुख दायित्व है कि पोलिंग से पहले वाले दिन एवं पोलिंग के दिन जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, यह जो पीरियड है, टी-24 का सबसे महत्वपूर्ण होता है, पोलिंग के दिन अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो, सुचारू रूप चलता रहे, तथा सुचारू रूप से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले टी-24 पार्टीयां रवाना होती है तथा यह सुनिश्चित करें कि पार्टीयां पूरी हों, पार्टी के सभी सदस्य पोलिंग कराने के लिए तैयार रहें तथा उनके पास जो ईवीएम, प्रपत्र एवं अन्य सामग्री है, वह निर्धारित वाहनों से निर्धारित स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्तव्यों को निभाने की चूक में कड़ी कार्रवाई कम होती थी, परंतु यदि निर्वाचन के किसी भी दायित्व में कोई भी चूक हुई तो संबंधित के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पोलिंग पार्टी बिना अनुमति के प्रस्थान नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां निर्धारित वाहन से ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टैंड बाय ईवीएम किसी भी दशा में किसी निजी स्थान पर नहीं रखा जाएगा। पोलिंग की रात अपने मुख्यालय पर ही अधिकारी रहेंगे, किसी भी दशा में अपने घर या मित्र के घर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम कहीं छूट गई या गाड़ी में रखकर चले गए, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। अभी तक जो बताया गया है या अभिलेख की जानकारी दी है, उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए। पोलिंग पर्सन को जिस गाड़ी से जाना है, उसी से जाएगा तथा जहां पहुंचना है, वहीं पहुंचेगा, रात भर वहीं रहेगा। प्रातः काल मॉकपोल समय से शुरू हो। सभी ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट कैसे काम करता है, जनरल ट्रेनिंग में बताया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को गाइड कर सकते हैं, पोलिंग के वक्त जो एसओपी निर्धारित है, उसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है, जो व्यक्ति बूथ के अंदर जा सकता है, वही जाएगा, जो अनुमन्य नहीं है, चाहे वह जो भी हो, किसी भी दशा में अंदर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर का जो प्रतिबंध है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी चीज हमें अपने विवेक से नहीं करना है, सभी चीजों के लिए एसओपी है, उसके लिए अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधान है तथा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में प्रावधान है। सभी लोग हैंडबुक पहले से अंतिम पेज तक ठीक से अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि अज्ञानता किसी का बचाव नहीं करेगी, पोलिंग समाप्ति के उपरांत उसी निर्धारित वाहन से पोलिंग पार्टी वापस आएगी। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। निर्वाचन बहुत संवेदनशील है, सभी का ध्यान अधिकारियों के आचरण पर रहता है, इसलिए जो निर्देश है, उसका पालन हम सभी को सुनिश्चित करना है। गाइडलाइन को पढ़ लें, बूथों को जान लें। निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करायेंगे।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल विश्वकर्मा, समस्त एसडीएम एवं सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।