फुलपुर नगर पंचायत, तय समय से सूचना न देने पर अधिषाशी अधिकारी पर लगा दो लाख का जुर्माना

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मांगे गए सूचना को नहीं दिया गया तो सभासद ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की शरण ली

फूलपुर,प्रयागराज। नगर पंचायत फूलपुर के रहने वाले नामित सभासद राय साहब द्वारा जनसूचना अधिकार के तहत फूलपुर के रेलवे स्टेशन रोड व अन्य विकास कार्यों को लेकर अधिशासी अधिकारी फूलपुर से जानकारी मांगने को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के कई बार चक्कर लगाते लगाते कार्यलय में ही अमरण अनशन पर बैठ गये उसके बाबजूद उनके द्वारा मांगे गए सूचना को नहीं दिया गया तो सभासद द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की शरण ली जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत फूलपुर नगर पंचायत सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से फूलपुर स्टेशन रोड पर हुए निर्माण कार्यों से संबंधित फाइल निरीक्षण का समय व केंद्र की दूरदर्शी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची व जारी धनराशि व्यय का विवरण मांगा था लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा उनको सूचना विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराई गई जिसे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा विपक्षी जनसूचना अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया था लेकिन (ईओ)जन सूचना अधिकारी द्वारा समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिससे जन सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व आयोग के आदेश के प्रति गंभीर नहीं है इसलिए अपील करता राय साहब को आवेदन के क्रम में सूचना उपलब्ध न करने व सूचनाओं को जानबूझकर देरी से उपलब्ध कराने के दोषी मानते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फूलपुर पर वर्तमान में तीन नए मामले में 250 दिन के हिसाब से 25000 व कुल 75 हजार सुनने का आदेश जारी किया है रजिस्टर सूचना आयोग ने जिला अधिकारी प्रयागराज को निर्देशित किया है कि वह जन सूचना अधिकारी नगर पंचायत के वेतन से अर्जेंट की वसूली कराई जानी सुनिश्चित करें और उपदेश के अनुकूलन संख्या 3 माह के भीतर आयोग को प्रेषित करें, गौरतलब है कि वर्तमान में मामले को लेकर अब कुल मिलाकर आठ अलग-अलग मामलों में अधिशासी अधिकारी पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है , बताया जाता है कि नगर पंचायत फूलपुर में पूर्व में किए गए विकास कार्यों कि यदि सरकार द्वारा द्वारा जांच कराई जाए तो कई तथ्य सामने आ सकते हैं।

रिपोर्टप्रिंस मोदनवाल फूलपुर प्रयागराज 

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