पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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दिल्ली। पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोन से साफ साफ कहा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने और देश की संप्रभुत्ता को स्वीकार करते हुए एफिडेविट दाखिल करना ही होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को कड़ी फटकार लगाई। 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लोन ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाया था। इसे लेकर विवाद होने पर कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश दिया। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ से कहा कि लोन मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करेंगे। मोहम्मद अकबर लोन पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर लोन यह एफिडेविट दाखिल नहीं करते हैं तो वह उनकी पैरवी नहीं करेंगे। सीनियर वकील ने कहा, ‘वह लोकसभा सांसद हैं। वह भारत के नागरिक हैं और उन्होंने संविधान की ओर से अपने पद की शपथ ली है। वह भारत की संप्रभुत्ता को स्वीकार करते हैं। और चाहेंगे की वे भी स्वीकार करे। मोहम्मद अकबर लोन अलगाववादी ताकतों के समर्थक कहे जाते हैं।
कश्मीरी पंडित युवाओं का समूह होने का दावा करने वाले गैर सरकारी संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर की थी। इस मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों और तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने की अपील की गई थी। अर्जी में आरोप लगाया गया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को जम्मू-कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाना जाता है। यह भी कहा गया कि लोन पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।

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