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नए साल को लेकर पुलिस की गाइडलाइन जारी, 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा कड़ा पहरा
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मॉल-होटलों पर पुलिस की पैनी नजर, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में तैनात रहेगा अतिरिक्त बल
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नए साल का जश्न मनाएं, पर कानून न भूलें; हुड़दंग किया तो कानून के फंदे में झूलें
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शराब पीकर चलाया वाहन तो होगी जेल, आजमगढ़ पुलिस ने बिगाड़ा हुड़दंगियों का खेल
आजमगढ़। नववर्ष के आगमन पर शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो 30 दिसंबर से 05 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में हुड़दंग या नियम तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
रात 1 बजे तक थमेंगे जश्न के शोर
पुलिस के अनुसार, न्यू ईयर पार्टी के लिए दी गई अनुमति केवल रात्रि 01 बजे तक ही मान्य होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का सार्वजनिक शोर-शराबा या आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मॉल, होटल, पब, क्लब, बार और बैंक्वेट हॉल पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। विशेष रूप से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
स्टंट और ड्रंक एंड ड्राइव पर ‘जीरो टॉलरेंस’
एसपी ने चेतावनी दी है कि तेज रफ्तार, स्टंटबाजी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने या स्टंट करने पर सीधे गिरफ्तारी की जाएगी। नशे में वाहन चलाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि वाहन सीज कर चालक को जेल भी भेजा जा सकता है।
“शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना को खुला निमंत्रण देना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।” — आजमगढ़ पुलिस
शालीनता से मनाएं उत्सव
आजमगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नववर्ष का स्वागत शालीनता, अनुशासन और कानून के दायरे में रहकर करें। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए ही है, अतः नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें।








