आजमगढ़ पुलिस- द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त के घर चस्पा किया गया 82 सी आर पी सी का नोटिस!

आजमगढ़ पुलिस द्वारा मा न्यायालय के गेट , रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया नोटिस…..

फूलपुर एक्सप्रेस 

आजमगढ़। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट ) कोर्ट न0 – 05, आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन के क्रम में उपनिरीक्षक रविन्द्र प्रसाद चौकी प्रभारी मित्तुपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0स0173/24 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986,

नोटिस चश्पा करते पुलिस अधिकारी

थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ से संबंधित अभियुक्त मंगल नोना उर्फ मंगल लोना पुत्र रतिलाल निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर के घर व मिलने के संभावित स्थानों पर नियमानुसार डुगडुगी पिटवा कर समक्ष गवाह निगम पुत्र महेंद्र लोना, 2. साहिल पुत्र महेंद्र लोना निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर अम्बेडकर के समक्ष 82(2) सीआरपीसी की नोटिस चश्पा कर उद्घोषणा की गई एवं सार्वजनिक स्थान जलालपुर, अशरफपुर, शाहपुर डढ़वा, जमालपुर चौराहा, कस्बा जलालपुर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जलालपुर पर 82 crpc की नोटिस चस्पा की गई तथा उ0नि0 मनीष मिश्रा द्वारा अभियुक्त की धारा 82 crpc की नोटिस को जनपद आज़मगढ़ में माननीय न्यायालय के गेट पर, रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड आज़मगढ़ व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया है ।

ये भी पढ़ें...