छहूं गांव में सपा जिला पंचायत सदस्य के माता-पिता के नाम से खरीदी गई करीब ढ़ाई करोड़ की संपत्ति क
फोटो है।
– सपा के जिला पंचायत सदस्य अमरेश यादव के छहूं स्थित आठ जगह की संपत्ति को कुर्क
– जिला पंचायत सदस्य के माता-पिता के नाम से है संपत्ति
– गैंगस्टर के परिवार पर दर्ज हैं 56 मुकदमे
संवाद न्यूज एजेंसी
तुर्कपट्टी। कसया की एसडीएम और सीओ ने बुधवार को पुलिस बल के साथ पहुंचकर सपा के जिला पंचायत सदस्य एवं गैंगस्टर अमरेश यादव के छहूं स्थित आठ जगह की संपत्तियों को कुर्क किया। यह संपत्ति जिला पंचायत सदस्य के पिता चंद्रभान यादव और माता सूर्यमुखी देवी के नाम से दर्ज है। कुर्क की गई कुल संपत्ति करीब ढाई करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
एसडीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क करने का आदेश था। मकान और खेत सहित कुल आठ संपत्तियां कुर्क की गई है। इस मामले में परिवार पर पूर्व से गोवध निवारण सहित 56 मुकदमे दर्ज हैं।
डीएम रमेश रंजन के निर्देश पर कसया की एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव और सीओ कुंदन सिंह तुर्कपट्टी के एसओ आशुतोष सिंह के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर छहूं स्थित सपा के जिला पंचायत सदस्य अमरेश यादव के घर पहुंचे, जहां सपा नेता के पिता चंद्रभान यादव और माता सूर्यमुखी देवी के नाम आठ संपत्तियों को कुर्की करने की कार्रवाई शुरू की।
एसडीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जब्त व कुर्क करने का आदेश पारित था। इसी के तहत मकान और खेत सहित कुल आठ संपत्ति को कुर्क किया गया है।
सीओ ने बताया कि चंद्रभान यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 गोवध अधिनियम सहित अन्य कई मामलों में तुर्कपट्टी व अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। यह कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। वहीं, अभियुक्त चंद्रभान यादव की बहू ग्राम प्रधान रानी यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है, फिर भी प्रशासन उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर रहा है, क्योंकि उनके पति समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सपा से ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं।
इसके पूर्व तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने मुनादी करके कुर्क की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार कसया शैलेश सिंह, कानूनगो अशोक कुमार व लेखपाल निशा निगम सहित एक प्लाटून पीएससी, पांच निरीक्षक, 10 दरोगा व 10 महिला कांस्टेबल सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
पूर्व में भी कुर्क हुई है जिला पंचायत सदस्य की संपत्ति
इसके पूर्व भी जिला पंचायत सदस्य अमरेश यादव के नाम 80 लाख के ईंट-भट्ठे को विगत 14 फरवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जा चुका है। वहीं बीते दिसंबर माह में नौ लाख रुपये के चार पहिया वाहन और बाइक का भी जब्तीकरण हो चुका है।
एक ही परिवार पर दर्ज हैं गोवध के 56 मुकदमे
तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के छहूं गांव के निवासी चंद्रभान पुत्र महादेव तथा उनके परिवारवालों पर गोवध से जुड़े करीब 56 मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज है। चंद्रभान पर बस्ती, देवरिया, संत कबीरनगर और गोरखपुर जनपद के विभिन्न थानों में करीब 12 गोवध तथा पशुक्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज है। इसी प्रकार चंद्रभान के पुत्र और जिला पंचायत सदस्य अमरेश यादव पर कई जनपदों में हत्या के प्रयास तथा गोवध से जुड़े 32 मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रभान के ही एक और पुत्र गुड्डू पर भी विभिन्न थानों में एक दर्जन गोवध से जुड़े केस दर्ज हैं।
इस संबंध में एसओ तुर्कपट्टी आशुतोष सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के कई जनपदों में चंद्रभान, अमरेश तथा गुड्डू पर कुल मिलाकर 56 मुकदमे दर्ज हैं। लगभग सभी मुकदमे गोवध से जुड़े हुए हैं।