लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 की प्रार्थना सभा में आयोजन के संबंध में। शिक्षा निदेशक (मा) उ०प्र० ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों (अपर शिक्षा ,माध्यमिक / राजकीय) मुख्यालय, में पठन-पाठन हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 की कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए कार्ययोजना द्वारा निर्धारित गतिविधियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमे साफ़ निर्देश है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रार्थना सभा का आयोजन किए जाने विषयक दिये गये पूर्व निर्देश को पुनः प्रसारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि 15 मिनट प्रार्थना सभा का प्रत्येक दशा में निम्नवत् आयोजन सुनिश्चित किया जाय :- जिसमे 1-प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा, सुविचार, प्रमुख समाचार प्रश्नमंच, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाय राष्ट्र को गौरव प्रदान करने वाली नवीनतम घटनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाय। -सुविचार, प्रमुख समाचार तथा प्रश्नमंच के प्रश्न एवं उत्तर को विद्यालय के सार्वजनिक स्थल के 2-3 ब्लैक बोर्ड / नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन अलग-अलग विद्यार्थियों से लिखवाया जाय। 3- नया सवेरा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह 02 शिक्षाधिकारी विद्यालय की प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों से जीवन मूल्यों, अनुशासन, कैरियर, नियमित दिनचर्या आदि प्रासंगिक विषयों पर संवाद करेंगे। कार्यक्रम में यथा सम्भव विद्यालय के पुराने छात्रों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाय। 4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं- प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यू०पी० भाग्य लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहित अन्य उपयुक्त योजनाओं के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाय। उदाहरणस्वरूप यदि किसी संस्था शिक्षण कार्य 10 बजे पूर्वाहन से प्रारम्भ होता है तो इसके कम से कम 15 मिनट की प्रार्थना सभा 09.45 बजे पूर्वाहन से आयोजित की जायेगी। कृपया उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो / प्रधानाचार्याओं को अवगत कराते हुए 15 मिनट की प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने विषयक उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही का समय-समय पर अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करे।