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अब 4 घंटे में पूरी होगी पोस्टमार्टम प्रक्रिया, डिप्टी CM ने जारी की नई गाइडलाइन

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दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए उठाया गया अहम कदम

  • पोस्टमार्टम 4 घंटे के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
  • ऐसे मामलों में जहां संवेदनशीलता ज्यादा हो, वहां खास सावधानी बरती जाएगी।
  • महिला अपराधों में महिला डॉक्टर अनिवार्य।
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जारी होगी। पोस्टमार्टम के दौरान

उत्तर प्रदेश : UP में अब परिजनों को शवों के पोस्टमार्टम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसे लेकर यूपी की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के इस फैसले के तहत सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या हैं नए नियम?

पोस्टमार्टम को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को एक नया आदेश जारी किया है। अब परिजनों को सिर्फ 4 घंटे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी, देरी होने पर जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने कहा कि दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए अहम कदम उठाया गया है।

यूपी सरकार ने कहा कि सूबे के सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू होगी। अगर किसी पोस्टमार्टम हाउस में देरी हुई तो एक्शन भी लिया जाएगा। समयबद्ध और संवेदनशील व्यवस्था देने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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