



➡सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी
➡हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया
➡मोनिंदर सिंह पंढेर भी 2 मामलों में सजा मुक्त
➡मोनिंदर सिंह पंढेर की भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया
➡ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलो में पंढेर को फांसी की सजा दी थी.
प्रयागराज : निठारी केस में प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है. नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में फांसी की सजा के खिलाफ दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर सजा मुक्त कर दिया है. इस मामले पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
आपको बता दे की सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी.जबकि हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया।मोनिंदर सिंह पंढेर भी 2 मामलों में सजा मुक्त किया गया है.
नोएडा में सीरियल मर्डर (निठारी सीरियल मर्डर या निठारी कांड भी) 2005 और 2006 के बीच भारत के उत्तर प्रदेश, भारत के निठारी गांव के पास सेक्टर -31, नोएडा में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में हुई थी। मोनिंदर सिंह को दो में से दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। उनके और उनके नौकर सुरिंदर कोली, जिन्होंने उनकी सहायता की थी, के खिलाफ पांच मामलों में उनके खिलाफ 16 मामलों में से 10 में दोषी ठहराया गया था। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी।
