“गुजराती ठग” वाले बयान पर तेजस्वी को सुप्रीम राहत, SC ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई 

कोर्ट की राहत 

दिल्ली /पटना। गुजराजी ठग वाले बयान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली गई । सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई । बता दें कि तेजस्वी यादव गुजराती ठग बयान वाले मानहानि केस की अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस केस को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की अर्जी डाली है। बता दें कि गुजराती ठग केस में स्थानीय अदालत ने तेजस्वी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी की कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी को तलब किया था। उन्हें 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। इसके बाद तेजस्वी के वकील की ओर से अहमदाबाद कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए चार नवंबर तक पेशी से छूट दी थी।दरअसल, मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं। बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों को माफ किया जा रहा है। इसके बाद गुजरात के एक कारोबारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने उनके खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं।

ये भी पढ़ें...