सिंहेश्वर,एनएच 106 की जमीन से हाईकोर्ट के निदेश पर मल्लिक टोला में अतिक्रमण हटाया गया

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बिहार संवाददाता मोनजिर आलम । सिंहेश्वर-पिपरा मुख्य सड़क में एन एच 106 की जमीन पर मल्लिक टोला में हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण खाली कराया गया। इससे पहले थाना क्षेत्र के रामपट्टी मौजा में हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर सीओ नवीन कुमार सिंह व थानाध्यक्ष वीरेंद्र राम ने बताया कि रामपट्टी पंचायत के मल्लिक टोला वार्ड 1 में नरेश कुमार यादव बनाम बिहार सरकार और मो. हसमुद्दीन, डोमी पासी, नरेश साह व अन्य के मामले में करीब चार घंटे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

हाईकोर्ट के निदेश पर “मल्लिक टोला” में अतिक्रमण

हाई कोर्ट के आदेश के तहत मौजा रामपट्टी, खेसरा 794, रैयत भारत सरकार, मल्लिक टोला के निकट कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में महिला व पुरुष फोर्स के साथ जेसीबी से एनएच की सरकारी जमीन पर से कच्चा मकान तोड़कर हटाया गया। इस जमीन पर एक दर्जन से अधिक कच्चा मकान अतिक्रमण कर बना लिया गया था।

अतिक्रमण के कारण आमलोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण हटाने के बाद नरेश कुमार यादव ने बताया कि अबलोगों को आने-जाने में

कोई परेशानी नहीं होगी। एनएच 

जमीन पर अतिक्रमण कर लेने से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। अब अतिक्रमण हटने से मुहल्लेवासियों को परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। इससे पहले अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारीकर अतिक्रमण खाली कराने के लिए सीओ के साथ थानाध्यक्ष सिंहेश्वर को प्रतिनियुक्त किया। मौके पर सीओ और थानाध्यक्ष के साथ सीआई रविन्द्र कुमार, अंचल के अमीन अमरेंद्र कुमार, भारती कर्मचारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी व दो दर्जन से अधिक फोर्स मौजूद थे।

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